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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | एप्लीकेशन स्टेटस

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Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana : जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बिहार सरकार बिहार की नागरिकों के रोजगार अनुपात में सुधार लाने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू करती रही है दोस्तों आज हम एक ऐसी ही योजना के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी  जैसे यह योजना क्या है ?इसका उद्देश्य क्या है ?इसके लाभ, विशेषताएं पात्रता क्या है? इसके लिए आवश्यक दस्तावेज तथा पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है? यह सभी जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वर्गों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए किया गया है सरकार द्वारा इस योजना के तहत उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिया जाना निर्धारित किया गया है। सरकार बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दर में कमी लाना चाहती है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को दिया जाएगा जिससे वह स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकें इस योजना के अंतर्गत 102 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोत्साहन राशि

इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000000 रुपए दीया जाना निर्धारित किया गया है इस राशि में से ₹500000 अनुदान के रूप में दिए जाएंगे तथा ₹500000 ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिए जाएंगे जिसको लाभार्थी 84 किस्तों में भुगतान कर सकता है यदि आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने की इच्छुक हैं तो आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको आगे अपनी इस आर्टिकल में बताएंगे।

Key Highlights Of Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021

योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
किस ने लांच की बिहार सरकार
लाभार्थी बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक
उद्देश्य उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना
प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है?

सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योग धंधों को बढ़ावा देना है जिससे राज्य में रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो सकें सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से वह इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग अपनी उद्योग धंधे स्थापित करने में कर सकें सरकार की बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से बेरोजगारी की दर में भी गिरावट होगी इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका मिलेगी।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं

  • बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • सरकार की इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लोग ही ले सकते हैं।
  • 10 लाख ऋण पर 5 लाख सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण राशि के रूप में 5 लाख रूपये दिए जाएँगे।
  • ऋण राशि पर कोई ब्याज शुल्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 लाख ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
  • इसके अलावा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान सुविधा भी प्रदान करेगी।
  • इस सुविधा के अनुसार, उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण का भुगतान करना होगा।
  • इसके अलावा, पुनर्भुगतान किस्त केवल प्रस्तावित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगा।
  • प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 की धनराशि दी जाएगी।
  • राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
  • अब, इन ऋणों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा पर दिया जाएगा।
  • उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी. इसमें परियोजना लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी अनुदान उद्यमियों को दिया जायेगा|

सात निश्चय योजना 2021 

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखता हो।
  • सरकार की इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट आईटीआई पॉलिटेक्निक या फिर समकक्ष उत्तीण होनी आवश्यक है।
  • आवेदन करने वाले की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए|

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं

  • सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
  • इसके पश्चात आपके समक्ष एक होम पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस होम पेज पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
  • इसके पश्चात आपके समक्ष एक पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन टाइप,आधी डालना होगा।
  • अब आपको दिए गए गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा।
  • आपको इस ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में डालना होगा।
  • ओटीपी डालने के पश्चात आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
  • अब आपको सबमिट टैब पर क्लिक करना होगा।
  •  इस प्रकार आप का पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक हो जाएगा।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको इस योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके समक्ष एक होम पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस होम पेज पर लॉगइन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन कैटेगरी को चुनना होगा।
  • इसके पश्चात आपके समक्ष स्क्रीन पर एक अन्य पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस पेज में पूछी गई सभी जानकारी डालनी होगी।
  • अब आपको दिए गए लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप इस पोर्टल में लॉगिन कर जाएंगे।

Contact Information

हमने आपको अपनी इस आर्टिकल में बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दे दी है लेकिन फिर भी आप किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या फिर ईमेल पर मेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी नीचे दिए गए हैं

Conclusion

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है यह योजना अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए शुरू हुई है इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की नागरिकों को उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सरकार द्वारा यह प्रोत्साहन राशि ₹10 लाख निर्धारित की गई है।

दोस्तों आज हमने आपको अपनी इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दे दी है हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई जाएगी यदि आप इस आर्टिकल से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Also Read : बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

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